05-CGLRC - 01.अपील, पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन


छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959

अध्याय 5

अपीलपुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन

धारा 44 से धारा 56.
धारा 44: अपील तहसीलदार या नायब/अतिरिक्त तहसीलदार की उपखंड अधिकारी को, उपखंड अधिकारी की कलेक्टर को, कलेक्टर की आयुक्त को एवं आयुक्त की मंडल को होगी।
द्वितीय अपील अर्थात पहली अपील के आदेश की अपील उपखंड अधिकारी या कलेक्टर की आयुक्त होगी एवं आयुक्त की मंडल को होगी।
धारा 47: आदेश की तारीख से 45 दिन के भीतर उपखंड अधिकारी या कलेक्टर को, 60 दिन के भीतर आयुक्त को एवं 90 दिन के भीतर मंडल को अपील होगी।
धारा 48: अपील, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण के आवेदन के साथ आपत्तिग्रस्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि होगी।
धारा 49: अपील प्राधिकारी पक्षकारों को सुनने के बाद प्रश्नगत आदेश को पुष्टि कर सकेगा या फेरफारित कर सकेगा या उलट सकेगा; आवश्यकतानुसार अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा। परंतु मामले के निपटारे के लिए इसे अधीनस्थ RO को फिर से नहीं भेजेगा।
धारा 50: मंडल या आयुक्त या कलेक्टर अपने अधीनस्थ RC के आदेश का पुनरीक्षण स्वप्रेरणा से या पक्षकार के आवेदन पर कर सकेगा। आयुक्त या कलेक्टर को आवेदन आदेश के 60 दिन के भीतर और मंडल को 90 दिन के भीतर होगा।
धारा 51: मंडल तथा RC स्वप्रेरणा से या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर अपने पूर्व के आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उचित आदेश पारित कर सकेगा।
निजी अधिकारों को प्रभावित करने वाले आदेश का पुनर्विलोकन पक्षकार द्वारा 90 दिन के भीतर आवेदन करने पर ही होगा।
धारा 52: RC अपने आदेश के क्रियान्वन पर अपील या पुनरीक्षण के लिए निर्धारित समयसीमा तक के लिए रोक लगा सकेगी।
धारा 53: परिसीमा अधिनियम, 1963 के तहत अपील, पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण के आवेदन पर समयसीमा से छूट दी जा सकेगी।

* सरलीकरण

यदि आपके किसी केस की सुनवाई तहसील न्यायालय में चल रही है या एसडीएम न्यायालय में चल रही है;
और किसी दिन की सुनवाई में आदेश पत्रिका में लिखी गई बातें आपको सही नहीं लग रही हो;
जैसे लिखी गई बात मामले पर सही नहीं बैठती हो या नियम कानून पर फिट नहीं बैठती हो  या किसी प्रक्रिया का पालन  नहीं किया गया हो या बेवजह तारीख पर तारीख बढ़ा दी गई हो या कोई लंबी तारीख नियत कर दी गई हो आदि;
तो तत्काल उस आदेश पत्रिका की नकल/कॉपी प्राप्त करने के लिए आवेदन उसी कार्यालय में दें।
नकल देने की समयसीमा 15 दिवस है, यानी 15 दिन में आपको नकल मिल जाएगा।
प्रमाणित कॉपी या नकल के आवेदन की पावती लेकर उस आदेश के खिलाफ कलेक्टर न्यायालय को छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 (पुनरीक्षण) का आवेदन दे सकते हैं।




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