04-CGLRC-RBC : आवेदन
राजस्व पुस्तक परिपत्र (RBC Revenue Book Circular)
खंड 2 क्रमांक 1
कंडिका 4(1) भू राजस्व संहिता के तहत आवेदन निम्नतम सक्षम न्यायालय द्वारा लिए जाएंगे।
परंतु कलेक्टर द्वारा नियत करने पर जांच के लिए निम्नतर न्यायालय आवेदन ले सकेगा।
(2) इस नियम का पालन न होने पर आवेदन वापस किया जाएगा।
अर्थात, आवेदक को थोड़ा जागरूक होना चाहिए कि कौन-सा निर्णय देने के कौन-सा छोटा न्यायालय शक्तिमान है, अन्यथा आवेदन वापस होगा।
कंडिका 10
बहुत सुनने के बाद यदि संभव हो तो आदेश देने के लिए एक निश्चित तारीख नियत की जावे और आदेश पत्र में पक्षों या वकीलों के हस्ताक्षर इस बात के प्रमाण स्वरूप लिए जावे कि उन्हें निश्चित तारीख की सूचना दे दी गई है. जब मामला आदेशों के लिए बंद किया जावे तब आदेश 1 सप्ताह के भीतर ही दे दिए जाने चाहिए.
अर्थात, सुनवाई या पेशी में बहस समाप्त हो गई तो 1 हफ्ते के भीतर आदेश भी होगा.
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