09-CGLRC - 02. नामांतरण

भीगी-भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतज़ार करूँ,
धीरे-धीरे दिल की जमीन को तेरे ही नाम करूँ ...

नामांतरण

यानि जमीन के खसरा(P-II)-खतौनी(B-I) में भूमिस्वामी का नाम बदलने की प्रक्रिया।

* कृषि भूमि का अविवादित नामांतरण (मृत्यु आधारित एवं विक्रय आधारित) ग्राम पंचायत करती है।
* कृषि भूमि का विवादित नामांतरण (किसी की आपत्ति-विवाद वाले मृत्यु/बिक्री आधारित तथा दानपत्र, वसीयत, गोदनामा, हिब्बानामा, हकत्यागनामा, वरिष्ठ कोर्ट आदेश आदि पर आधारित) तहसील न्यायालय में होता है।
* लिखित आवेदन तहसील न्यायालय या ग्राम पंचायत में करें। (विवादित या अविवादित के अनुसार)।
* आवेदन के साथ अधिकार के आधार के कागज और वर्तमान खसरा-खतौनी की प्रति लगाएं।
* नामांतरण से सिर्फ रिकॉर्ड अपडेट होता है किसी का हक निर्मित या समाप्त नहीं होता।

* कृषि भूमि का 5 डिसमिल या 0.05 एकड़ या 20 आर्श या 0.020 हेक्टेयर से छोटा टुकड़ा नहीं किया जा सकता, (धारा 70 व 98 के नियम)। अर्थात, किसी बड़े प्लाट में से 3 डिसमिल का बिक्रीनामा से नामांतरण नहीं हो सकता।
* डाइवर्टेड/व्यपवर्तित भूमि का नामांतरण तहसीलदार करता है। पर ऐसी भूमि के दानपत्र आदि के लिए कलेक्टर की अनुमति जरुरी है।
* शासन से पट्टे पर मिली भूमि 10 साल तक अंतरित नहीं की जाएगी, (धारा 158)। 10 साल के बाद अंतरण करने से पहले कलेक्टर की अनुमति लेनी होगी, (धारा 165 (7-B))।
* अनुसूचित क्षेत्रों में, जनजातीय भूमिस्वामी की भूमि गैर-जनजातीय को अंतरण नहीं होगी, गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में कलेक्टर की अनुमति पर हो सकेगी, (धारा 165 (6))।

*पंचायत/तहसील का नामांतरण आदेश गलत लगे तो SDM को अपील होगी।

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 के प्रावधान:
धारा 109 भूमि पर कानूनी अधिकार या हित पाने वाला व्यक्ति इसकी 06 महीने के भीतर पटवारी को सूचना देगा
धारा 110 पटवारी इसकी रिपोर्ट 07 दिन के भीतर तहसीलदार को देगा और तहसीलदार इश्तहार जारी कर, हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना देकर और आवश्यक जांच कर रिकॉर्ड में एंट्री करेगा।
धारा 119 अधिकार की सूचना देने में 06 महीने से ज्यादा देर करने पर ₹1000 का जुर्माना लग सकता है। 01 माह के भीतर रजिस्ट्री की सूचना ना देने पर रजिस्ट्रार पर ₹5000 का जुर्माना लग सकता है।

Comments

Most Read Post

09-CGLRC - 01. त्रुटिसुधार

05-CGLRC - 01.अपील, पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन

04-CGLRC - 01. राजस्व न्यायालय

04-CGLRC-RBC : आवेदन