01-CGLRC - 2. परिभाषाएं

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959

अध्याय 1: प्रारंभिक
(धारा 1 से धारा 2)

धारा 2 में परिभाषाएं हैं जैसे
2(1)(ग) "कृषि वर्ष" से अभिप्रेत है 1 जुलाई या ऐसी अन्य तारीख को जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे प्रारंभ होने वाला वर्ष।
2(1)(द) "मान्यताप्राप्त अभिकर्ता" से संहिता के अधीन कार्यवाही के पक्षकार के संदर्भ में अभिप्रेत है (एक) वह व्यक्ति जिसे ऐसे पक्ष कारण ऐसी कार्यवाहियों में उसकी ओर से उपसंजात होने तथा आवेदन करने एवं अन्य कार्य करने के लिए मुख्तारनामा के अधीन प्राधिकृत किया है और (दो) वह व्यक्ति जिसे ऐसे पक्षकार ने ऐसी कार्यवाहियों में उसकी ओर से उपसंजात होने के लिए लिखित में प्राधिकृत किया है।
2(1)(फ) "राजस्व वर्ष" से अभिप्रेत है वह वर्ष जो ऐसी तारीख से प्रारंभ होता है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी विशेष स्थानीय क्षेत्र के बारे में नियत करे।

अर्थात,
कृषि वर्ष 1 जुलाई से शुरू होता है।
राजस्व वर्ष 1 अक्टूबर से शुरू होता है।
राजस्व न्यायालयों में किसी पक्षकार की ओर से कोई भी अन्य व्यक्ति उस पक्षकार की लिखित सहमति से उपसंजात/उपस्थित/हाजिर हो सकता है, चाहे वह अधिवक्ता/वकील ना हो।

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