12-CGLRC - 02. डायवर्सन

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959

धारा 172 भूमि का व्यपवर्तन यानि डायवर्सन

(1) शासन द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में उपखंड अधिकारी को मात्र सूचना देकर भूमिस्वामी अपनी भूमि का डायवर्सन (उपयोग में बदलाव) कर सकता है।
* दिसंबर, 2025 में शासन ने समस्त ग्राम एवं नगरीय क्षेत्र के लिए अधिसूचना जारी किया है कि यहाँ मात्र सूचना देना पर्याप्त है।
(2) सक्षम प्राधिकारी आवेदन निरस्त तभी करेगा जब डायवर्सन से लोक न्यूसेंस हो या भूमि स्वामी शर्तें मानने को राजी ना हो।
(3) सिर्फ सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा के लिए ही शर्तें लगाईं जाएंगी।
(4) बिना अनुमति डायवर्सन करने पर अधिकतम ₹10,000 जुर्माना लगेगा।
(5) शर्तों के उल्लंघन पर अधिकतम ₹1000 जुर्माना लगेगा, और उल्लंघन के 1 दिन पर अधिकतम ₹100 जुर्माना लगेगा।

*शासन द्वारा दिसंबर, 2025 में छत्तीसगढ़ भूमि व्यपवर्तन नियम, 1962 निरसित किया जा चुका है।

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