विविध - 02. समयसीमा गारंटी
कुछ सेवाओं के लिए राज्य शासन ने समय-सीमा रखी है। [धारा 3]
यदि प्रमाणपत्र, नकल आदि देने में देरी हो तो हर एक दिन के लेट के लिए ₹100 मिलेगा। [धारा 4(4)]
हर विभाग में सक्षम अधिकारी है, जिसे हर्जाना के लिएआवेदन किया जा सकता है। [धारा 5]
सक्षम अधिकारी पैसा न दिलाये, तो अपील अधिकारी को आवेदन किया जा सकता है। [धारा 7]
इसे छत्तीसगढ़ लोकसेवा गारंटी अधिनियम, 2011 कहते हैं। [धारा1]
जैसे:
क्रमांक: कार्यालय: सेवा: समयसीमा: सेवा अधिकारी: सक्षम अधिकारी: अपीलीय अधिकारी
1, तहसील: खसरा नक्सा का नकल: 15 दिन: तहसीलदार: SDO: कलेक्टर।
2, तहसील: डुप्लीकेट किसान किताब: 90 दिन: तहसीलदार: SDO: कलेक्टर।
3, तहसील: आय प्रमाण पत्र: 30 दिन: तहसीलदार: SDO: कलेक्टर।
4, तहसील: निवास प्रमाण पत्र: 30 दिन: तहसीलदार: SDO: कलेक्टर।
5, तहसील: अस्थाई जाति प्रमाण पत्र: 30 दिन: तहसीलदार: SDO: कलेक्टर।
6, तहसील: स्थाई जाति प्रमाण पत्र: 30 दिन: SDO: कलेक्टर: कमिश्नर।
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यदि प्रमाणपत्र, नकल आदि देने में देरी हो तो हर एक दिन के लेट के लिए ₹100 मिलेगा। [धारा 4(4)]
हर विभाग में सक्षम अधिकारी है, जिसे हर्जाना के लिएआवेदन किया जा सकता है। [धारा 5]
सक्षम अधिकारी पैसा न दिलाये, तो अपील अधिकारी को आवेदन किया जा सकता है। [धारा 7]
इसे छत्तीसगढ़ लोकसेवा गारंटी अधिनियम, 2011 कहते हैं। [धारा1]
जैसे:
क्रमांक: कार्यालय: सेवा: समयसीमा: सेवा अधिकारी: सक्षम अधिकारी: अपीलीय अधिकारी
1, तहसील: खसरा नक्सा का नकल: 15 दिन: तहसीलदार: SDO: कलेक्टर।
2, तहसील: डुप्लीकेट किसान किताब: 90 दिन: तहसीलदार: SDO: कलेक्टर।
3, तहसील: आय प्रमाण पत्र: 30 दिन: तहसीलदार: SDO: कलेक्टर।
4, तहसील: निवास प्रमाण पत्र: 30 दिन: तहसीलदार: SDO: कलेक्टर।
5, तहसील: अस्थाई जाति प्रमाण पत्र: 30 दिन: तहसीलदार: SDO: कलेक्टर।
6, तहसील: स्थाई जाति प्रमाण पत्र: 30 दिन: SDO: कलेक्टर: कमिश्नर।
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* अब तक राजस्व विभाग की 22 सेवाएं समयसीमा के तहत, अधिसूचित की जा चुकी हैं.
(उपयोगिता के अनुसार, सरल भाषा में, कानून पोस्ट कर रहा हूँ,
धाराओं को ऊपर-नीचे करने या कुछ को छोड़ने का आरोप न लगाएं)
(उपयोगिता के अनुसार, सरल भाषा में, कानून पोस्ट कर रहा हूँ,
धाराओं को ऊपर-नीचे करने या कुछ को छोड़ने का आरोप न लगाएं)
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