विविध 04, RTI
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
धारा 1 नाम एवं लागू होनाधारा 2 परिभाषाएं
धारा 3 हर नागरिक को सूचना का अधिकार होगा
धारा 4 हर लोक प्राधिकारी सूचना को सुगम बनाएगा
धारा 5 जन सूचना अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे
धारा 6 कोई व्यक्ति आवेदन कर सकेगा
धारा 7 30 दिन के भीतर सूचना दी जाएगी या आवेदन नामंजूर किया जाएगा
धारा 8 कुछ सूचनाएं देने की बाध्यता नहीं होगी
धारा 9 कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं किया जाएगा
धारा 10 जिस भाग तक सूचना दी जा सकेगी, दी जाएगी
धारा 11 पर(गैर) व्यक्ति की गोपनीय सूचनाएं नहीं दी जाएंगी
धारा 12 13 14 केंद्रीय सूचना आयोग
धारा 15 16 17 राज्य सूचना आयोग
धारा 18 सूचना आयोग शिकायत मिलने पर सिविल कोर्ट की तरह जांच कर सकेगा
धारा 19 जन सूचना अधिकारी के निर्णय के खिलाफ 30 दिन के भीतर अपील हो सकेगी, सूचना आयोग को दूसरी अपील 90 दिन के भीतर होगी
धारा 20 सूचना आयोग ₹250 प्रतिदिन (अधिकतम ₹25000) का जुर्माना एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश कर सकेगा
धारा 21 सद्भाव से किए गए कार्य के विरुद्ध वाद नहीं होगी
धारा 22 यह अधिनियम शासकीय गुप्तबात अधिनियम, 1923 से ज्यादा प्रभावी है
धारा 23 अपील के अलावा अन्य रूप में किसी न्यायालय में कोई वाद नहीं होगा
धारा 24 कुछ संगठनों पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा
धारा 25 सूचना आयोग हर साल एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा
धारा 26 सरकार यथासंभव इस अधिनियम की सफलता के लिए प्रयास करेगी
धारा 27 सरकार नियम बना सकेगी
धारा 28 सक्षम प्राधिकारी नियम बना सकेगा
धारा 29 केंद्र/राज्य के बनाए नियम संसद / राज्य विधानमंडल में रखे जाएंगे
धारा 30 किसी दिक्कत को दूर करने के लिए आदेश प्रकाशित किए जाएंगे
धारा 31 सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम, 2002 रद्द किया जाता है
PS: अधिनियम का बहुत ही संक्षिप्त रूप लिखा गया है, कई बातें सद्भाविक रुप से छूट गई हैं। पूरा अधिनियम हिंदी या इंग्लिश में इस लिंक पर प्राप्त कर सकते हैं।
https://www.scribd.com/document/437479154/RTI-Act
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