03-CGLRC - 01 राजस्व अधिकारी

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959

अध्याय 3: राजस्व अधिकारी, उनके वर्ग तथा उनकी शक्तियां

धारा 11 से धारा 26.

धारा 11:  राजस्व पदाधिकारी

राजस्व  पदाधिकारियों के निम्नलिखित वर्ग होंगे,  अर्थात

आयुक्त भू-अभिलेख 

अपर आयुक्त भू-अभिलेख 

आयुक्त 

अपर आयुक्त 

कलेक्टर एवं जिला सर्वेक्षण अधिकारी

अपर कलेक्टर

उपखंड अधिकारी / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं उप सर्वेक्षण अधिकारी

सहायक कलेक्टर 

संयुक्त कलेक्टर 

डिप्टी कलेक्टर 

तहसीलदार एवं सहायक सर्वेक्षण अधिकारी 

अपर तहसीलदार अतिरिक्त तहसीलदार 

भू-अभिलेख अधीक्षक;

नायब तहसीलदार;

सहायक भू-अभिलेख अधीक्षक।

 धारा 12 राजस्व अधिकारियों पर नियंत्रण - (1) समस्त राजस्व अधिकारी राज्य सरकार के अधीनस्थ होंगे

धारा 24(1): राज्य सरकार वे शक्तियां, जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन किसी राजस्व अधिकारी को प्रदत्त की गई हैं, किसी व्यक्ति को प्रदत्त कर सकेगी।

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