03-CGLRC - 01 राजस्व अधिकारी
छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959
अध्याय 3: राजस्व अधिकारी, उनके वर्ग तथा उनकी शक्तियां
धारा 11 से धारा 26.
धारा 11: राजस्व पदाधिकारी
राजस्व पदाधिकारियों के निम्नलिखित वर्ग होंगे, अर्थात
आयुक्त भू-अभिलेख
अपर आयुक्त भू-अभिलेख
आयुक्त
अपर आयुक्त
कलेक्टर एवं जिला सर्वेक्षण अधिकारी
अपर कलेक्टर
उपखंड अधिकारी / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं उप सर्वेक्षण अधिकारी
सहायक कलेक्टर
संयुक्त कलेक्टर
डिप्टी कलेक्टर
तहसीलदार एवं सहायक सर्वेक्षण अधिकारी
अपर तहसीलदार अतिरिक्त तहसीलदार
भू-अभिलेख अधीक्षक;
नायब तहसीलदार;
सहायक भू-अभिलेख अधीक्षक।
धारा 12 राजस्व अधिकारियों पर नियंत्रण - (1) समस्त राजस्व अधिकारी राज्य सरकार के अधीनस्थ होंगे
धारा 24(1): राज्य सरकार वे शक्तियां, जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन किसी राजस्व अधिकारी को प्रदत्त की गई हैं, किसी व्यक्ति को प्रदत्त कर सकेगी।
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