विविध - 02. समयसीमा गारंटी
कुछ सेवाओं के लिए राज्य शासन ने समय-सीमा रखी है। [धारा 3] यदि प्रमाणपत्र, नकल आदि देने में देरी हो तो हर एक दिन के लेट के लिए ₹100 मिलेगा। [धारा 4(4)] हर विभाग में सक्षम अधिकारी है, जिसे हर्जाना के लिएआवेदन किया जा सकता है। [धारा 5] सक्षम अधिकारी पैसा न दिलाये, तो अपील अधिकारी को आवेदन किया जा सकता है। [धारा 7] इसे छत्तीसगढ़ लोकसेवा गारंटी अधिनियम, 2011 कहते हैं। [धारा1] जैसे: क्रमांक: कार्यालय: सेवा: समयसीमा: सेवा अधिकारी: सक्षम अधिकारी: अपीलीय अधिकारी 1, तहसील: खसरा नक्सा का नकल: 15 दिन: तहसीलदार: SDO: कलेक्टर। 2, तहसील: डुप्लीकेट किसान किताब: 90 दिन: तहसीलदार: SDO: कलेक्टर। 3, तहसील: आय प्रमाण पत्र: 30 दिन: तहसीलदार: SDO: कलेक्टर। 4, तहसील: निवास प्रमाण पत्र: 30 दिन: तहसीलदार: SDO: कलेक्टर। 5, तहसील: अस्थाई जाति प्रमाण पत्र: 30 दिन: तहसीलदार: SDO: कलेक्टर। 6, तहसील: स्थाई जाति प्रमाण पत्र: 30 दिन: SDO: कलेक्टर: कमिश्नर। ..... ..... * अब तक राजस्व विभाग की 22 सेवाएं समयसीमा के तहत, अधिसूचित की जा चुकी हैं. (उपयोगिता के अनुसार, सरल भाषा में, कानून पोस्ट कर रहा हूँ,...